महाराष्ट्र

ST बस अड्डों के बाहर अवैध प्राइवेट बसों पर RTO का शिकंजा, 77 केस में 2 लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना वसूला

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एमएसआरटीसी) के बस अड्डों के बाहर अवैध रूप से यात्रियों को चढ़ाने-उतारने वाली निजी बसों के खिलाफ परिवहन डिपार्टमेंट ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इसी के अंतर्गत मुंबई के चार आरटीओ ने 10 जुलाई से 13 जुलाई ( 4 दिनों) में 77 पर कार्रवाई की, जिससे 2.01 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। आरटीओ अधिकारी के अनुसार, निजी बस ऑपरेटर एसटी बस अड्डों के बाहर बिना अनुमति यात्रियों को बैठा और उतार रहे थे। इससे यातायात व्यवस्था बिगड़ रही थी और एसटी महामंडल के राजस्व पर भी असर पड़ रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह विशेष अभियान शुरू किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, हर दिन सुबह और शाम मोटर वाहन निरीक्षकों तथा सहायक मोटर वाहन निरीक्षकों की अलग-अलग टीमों को एसटी बस अड्डों के आसपास तैनात किया गया है। टीमों को बिना अनुमति यात्रियों को चढ़ाने-उतारने वाली निजी बसों की जांच कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़ने पर बसों को जब्त कर एसटी आगार में खड़ा किया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही, अभियान की दैनिक रिपोर्ट परिवहन आयुक्त कार्यालय को भेजी जा रही है।

मुंबई के चार आरटीओ की कार्रवाई

  • मुंबई सेंट्रल आरटीओ ने सबसे अधिक 30 मामलों में कार्रवाई करते हुए 1.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूला।
  • वडाला आरटीओ ने 39 मामलों में कार्रवाई कर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
  • बोरीवली आरटीओ ने 8 निजी बसों के खिलाफ चालान जारी किए।
  • अंधेरी आरटीओ के अधिकार क्षेत्र में अभियान के दौरान कोई मामला सामने नहीं आया। क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर कोई ST डिपो नहीं आता है।
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