महाराष्ट्र

1994 बैच के IPS अधिकारी देवेन भारती बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर, 

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी देवेन भारती को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। देवेन भारती कई बड़े मामलों की जांच कर चुके हैं। इनमें 26/11 मुंबई आतंकी हमला भी शामिल है। वे विवेक फणसालकर की जगह लेंगे। जो 35 साल की शानदार नौकरी के बाद रिटायर हो रहे हैं। देवेन भारती आज शाम को मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद संभालेंगे। राज्य के गृह विभाग ने भारती की नियुक्ति की पुष्टि कर दी है। हालांकि एक अधिकारी ने बताया कि इस पद को अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) रैंक का कर दिया गया है।

1994 बैच के IPS अधिकारी हैं देवेन भारती
मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद आमतौर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक का होता है। लेकिन कुछ समय पहले इसे महानिदेशक(DG) लेवल तक बढ़ा दिया गया था। 1994 बैच के IPS अधिकारी भारती अभी मुंबई के स्पेशल कमिश्नर हैं। 2014 से 2019 के बीच जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब भारती मुंबई के सबसे ताकतवर IPS अधिकारियों में से एक माने जाते थे। उस समय वे जॉइंट कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) थे।

महाविकास अघाड़ी सरकार में नहीं मिला ज्यादा मौका
एडिशन डायरेक्टर जनरल के पद पर प्रमोट होने के बाद भारती को एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (ATS) का चीफ बनाया गया था। हालांकि महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के दौरान उन्हें एक कम महत्वपूर्ण पद पर भेज दिया गया। उन्हें महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन का जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था।

अच्छी पोस्ट का कर रहे थे इंतजार

13 दिसंबर 2022 को भारती की जगह जॉइंट कमिश्नर (ट्रैफिक) राजवर्धन को लाया गया। तब से वे एक अच्छी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ ATS चीफ विनीत अग्रवाल ठाणे पुलिस कमिश्नर बिपिन कुमार सिंह और एसीबी एडिशनल DG प्रभात कुमार भी इंतजार कर रहे थे। जब से फडणवीस ने पिछले साल गृह विभाग का पद संभाला है। तभी से IPS अधिकारियों के पदों में बदलाव की उम्मीद थी।

रश्मि शुक्ला का मामला अटका

सूत्रों ने बताया कि IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को वापस मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाने या उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक का महानिदेशक बनाने का प्रस्ताव था। यह पद राजनेश सेठ के दिसंबर में DGP बनने के बाद से खाली था। भारती को भी स्पेशल कमिश्नर के पद के लिए माना जा रहा था। हालांकि, शुक्ला की वापसी की योजना तब रुक गई, जब पुणे की एक अदालत ने उनके खिलाफ फोन टैपिंग मामले को बंद करने की पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया।

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