छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में पुराने वाहनों पर HSRP लगवाना अनिवार्य, नहीं तो 1 दिसंबर से कटेगा चालान

अम्बिकापुर : छत्तीसगढ़ में पुराने वाहन चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। तय समय-सीमा के बाद 1 दिसंबर 2026 से बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाएगा।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), अम्बिकापुर के मुताबिक, परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह व्यवस्था मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की अधिसूचनाओं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप लागू की जा रही है।

परिवहन विभाग ने जिले के सभी दोपहिया, चारपहिया और व्यावसायिक वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपने वाहनों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर HSRP लगवा लें। इसके लिए 30 नवंबर 2026 अंतिम तारीख तय की गई है।

अधिकारियों ने साफ किया है कि 1 दिसंबर से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के सड़क पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। ऐसे वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वाहन मालिक समय रहते नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया पूरी कर लें।

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