छत्तीसगढ़

शराबी कार चालक ने ली 4 की जान: कोर्ट ने सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। शराब के नशे में रफ्तार का कहर बरपाने वाले एक कार चालक को कोर्ट ने कड़ा सबक सिखाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने शराब के नशे में धुत और घोर लापरवाही से कार चलाकर चार लोगों की जान लेने वाले दोषी चालक स्नेहिल गुप्ता को ऐतिहासिक सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को चारों मौतों के लिए अलग-अलग जिम्मेदार मानते हुए कुल 20 वर्ष के सश्रम कारावास (कठोर कारावास) की सजा से दंडित किया है। फैसले के तुरंत बाद दोषी को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया गया।

​नशे में धुत होकर मारी थी दो बाइकों को टक्कर

​अभियोजन के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा पिछले साल 15 जून 2025 की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच पेण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम सेंवरा में मेनरोड स्थित श्रीवास किराना दुकान के पास हुआ था। आरोपी स्नेहिल गुप्ता (पिता सुनील गुप्ता) अत्यधिक शराब के नशे में अपनी ब्रेजा कार (क्रमांक CG-31 B-2536) को बेहद तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था।

इस दौरान उसने सामने से आ रही दो मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। ​इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार चार दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनकी पहचान भूपेन्द्र सिंह मरावी, रामअवतार उदय, गंगाराम गंधर्व और शानू केंवट के रूप में हुई थी। मृतक दशगात्र कार्यक्रम से लौटकर अपने घर जा रहे थे।

​अदालत की सख्त टिप्पणी: “जानते हुए भी किया कृत्य, नरमी की गुंजाइश नहीं”

​सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि यह आरोपी का पहला अपराध है, इसलिए सजा में नरमी बरती जाए। वहीं अपर लोक अभियोजक ने समाज में कड़ा संदेश देने के लिए अधिकतम सजा की मांग की।

​न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में स्पष्ट लिखा कि ​आरोपी यह भली-भांति जानता था कि शराब के नशे में वाहन चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है और लोगों की जान जा सकती है, इसके बावजूद उसने वाहन चलाया। ऐसी स्थिति में न्यूनतम दंड दिया जाना विधित उचित प्रतीत नहीं होता।

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