NCP विधायक के खिलाफ फेक न्यूज, महाराष्ट्र विधान परिषद ने अकोला के युवक को दी 5 दिन जेल की सजा

मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषद ने बुधवार को एक प्रस्ताव को लागू करने का आदेश दिया। इस प्रस्ताव में एनसीपी विधायक अमोल मितकारी के खिलाफ यूट्यूब चैनल पर फर्जी खबर प्रकाशित करने के आरोप में अकोला निवासी एक युवक को पांच दिन की जेल की सजा सुनाने की सिफारिश की गई थी। अकोला निवासी अंकुश गावंडे को फर्जी खबर के संबंध में माफी मांगने के लिए बुधवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा गया था।
गावंडे के साथ तीन अन्य पत्रकारों – गणेश सोनावाने, हर्षदा सोनावाने और अमोल नंदुरकर – ने ‘सत्या लाधा’ यूट्यूब चैनल पर अमोल मितकारी के खिलाफ फर्जी खबर प्रकाशित की थी। इसके लिए उन्होंने सदन में माफी मांगी। अन्य तीन को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
सदन का आदेश किया दरकिनार
विधान परिषद के अध्यक्ष राम शिंदे ने कहा कि हालांकि, सदन के आदेश के बावजूद अंकुश गावंडे उपस्थित नहीं हुए। इसलिए उनके खिलाफ सजा लागू की जानी चाहिए। सदन ने मंगलवार को माफी न मांगने पर पांच दिन की जेल की सजा की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था।
सूर्यकांत मोरे ने मांगी माफी
सदन ने एक अन्य मामले में, परिषद ने एनसीपी (एसपी) नेता सूर्यकांत मोरे द्वारा शिंदे और सदन के सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए माफी भी स्वीकार कर ली। मंगलवार को सदन द्वारा पारित एक प्रस्ताव में सात दिन की जेल की सजा की सिफारिश की गई।
सदन ने शिवसेना (यूबीटी) नेता सुषमा अंधारे और हास्य कलाकार कुणाल कामरा के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने के मामले में भी फैसला लिया है। विशेषाधिकार समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दी गई समय सीमा को राज्य विधानसभा के अगले सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया।



