छत्तीसगढ़

जेल में ही रहेंगे चैतन्य बघेल, ED विशेष कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

रायपुर।  बहुर्चित शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक बार फिर ईडी स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बीते शुक्रवार को चैतन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा, जिसपर आज यानी 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया।

बता दें कि, चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मे इन्वेस्ट किया।

आरोप है कि, यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया। वह त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद की योजना बनाकर 5 करोड़ हासिल करने के आरोप में भी घिरे हैं। जांच में यह भी पाया गया कि चैतन्य ने इस घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ से अधिक की अवैध धनराशि को हैंडल किया और इसे अनवर ढेबर और अन्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक पहुंचाया।

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