महाराष्ट्र

मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स का बिल तैयार नहीं, BMC ने बढ़ाई समय सीमा, अब 1 नवंबर 2025 तक भर सकते हैं बिल

मुंबई : वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित बिल की छपाई में देरी के कारण बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स भरने की समय सीमा 3-4 महीने बढ़ा दी है। बीएमसी प्रशासन का कहना है कि बिल बनने में कुछ तकनीकी कारणों से समय बढ़ गया है। साथ ही, भारतीय डाकघर प्रणाली की तकनीक में सुधार प्रक्रिया के कारण बिल भेजने में देरी हो रही है। इसके कारण बीएमसी ने प्रॉपर्टी ऑनर को वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भरने की समय-सीमा में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले छह महीनों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भरने की अवधि 13 अगस्त 2025 तक थी, लेकिन संपत्ति मालिकों को इसका भुगतान करने के लिए 3 महीने से भी कम समय मिला है। इसलिए बीएमसी ने अब इसे भरने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2025 कर दी गई है।

इन जगहों पर रहने वालों के लिए अंतिम तिथि 1 नवंबर 2025

ए (कोलाबा) बी, सी (कालबादेवी), डी ( ग्रांट रोड), ई (भायखला), एफ साउथ (परेल), एफ नॉर्थ ( माटुंगा), जी साउथ (वर्ली), जी नॉर्थ ( दादर) , एच ईस्ट (बांद्रा पूर्व) , एच वेस्ट (बांद्रा पश्चिम), के वेस्ट (अंधेरी पश्चिम) , पी साउथ (गोरेगांव), पी नॉर्थ (मालाड), आर साउथ (कांदिवली), आर सेंट्रल ( बोरीवली), एम पूर्व ( गोवंडी) और एम वेस्ट ( चेंबूर) के रहने वाले प्रॉपर्टी धारक 1 नवंबर 2025 तक पहले 6 महीने का प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं।

यहां रहने वाले 1 दिसंबर 2025 तक भर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स

वहीं, ईस्ट (अंधेरी पूर्व), आर नॉर्थ (दहिसर) , एल ( कुर्ला), एन (घाटकोपर) , एस (भांडुप) और टी (मुलुंड) वॉर्ड में रहने वाले लोग 1 दिसंबर 2025 तक प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं।

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