महाराष्ट्र

कोर्ट का समय बर्बाद किया…, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों वाली याचिका

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई कथित गड़बड़ियों की याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चेतन अहिरे की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया । बेंच ने कहा कि अहिरे ने जो दावे किए हैं, उनके समर्थन में कोई सबूत नहीं है। अहिरे के वकील प्रकाश आंबेडकर ने आरोप लगाया था कि वोटिंग के आधिकारिक समय के बाद कई वोट डाले गए। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और इससे कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है।

कोर्ट की टिप्पणी, अहिरे ने किए हास्यास्पद दावे

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई कथित अनियमितताओं की याचिका को खारिज कर दिया। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति की सरकार बनी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता चेतन अहिरे ने बिना किसी सबूत के हास्यास्पद दावे किए हैं।


दलील में शाम के बाद वोटिंग पर उठाया सवाल

अहिरे का पक्ष करते हुए उनके वकील प्रकाश आंबेडकर ने दावा किया था कि 75 लाख वोट शाम 6 बजे के बाद डाले गए। वोटिंग का आधिकारिक समय शाम 6 बजे तक था। उन्होंने लगभग 95 विधानसभा क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए वोटों के बीच धांधली का भी आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि चुनावों को शून्य और अमान्य घोषित किया जाए। प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख भी हैं। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।


कोर्ट ने कहा, याचिका में कोई दम नहीं

जस्टिस कुलकर्णी ने कहा कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस याचिका को खारिज करने की जरूरत है। इस याचिका को सुनने में इस कोर्ट का पूरा दिन बर्बाद हो गया। हमारी राय है कि जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करने से बचते हैं। शाम 6 बजे के बाद वोट डाले जाने के आरोप का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि शाम 6 बजे के बाद मतदान से विशेष रूप से जीतने वाले उम्मीदवार को मदद मिली, तब तक याचिका में कोई दम नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि मतदान के दौरान किसी भी मतदान केंद्र पर कोई अप्रिय घटना हुई।

23 जून को कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह के मतदान पैटर्न देखे गए थे, लेकिन उन्हें चुनौती नहीं दी गई थी। आदेश के बाद प्रकाश आंबेडकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वह कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पढ़ने के बाद एक दिन बाद जवाब देंगे।

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