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स्टारलिंक की भारत में एंट्री के लिए सरकार ने रखी बड़ी शर्त

नई दिल्ली : स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर भारत ने अहम शर्त रखी है। केंद्र सरकार ने एलन मस्क के सैटेलाइट वेंचर स्टारलिंक को भारत में एक कंट्रोल सेंटर स्थापित करने को कहा है, ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जब भी आवश्यक हो, संवेदनशील और अशांत क्षेत्रों में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को सस्पेंड या बंद किया जा सके।

शीर्ष सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अलावा, सुरक्षा प्रतिष्ठान ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तरफ से आधिकारिक चैनलों के माध्यम से कॉल इंटरसेप्शन की अनुमति देने के लिए निर्दिष्ट जनादेश दिए हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस के लिए स्टारलिंक की एप्लिकेशन लास्ट स्टेज में है। इसमें कंपनी मार्केटिंग, तैनाती और नेटवर्क बढ़ाने के लिए रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ समझौते कर रही है।

क्यों अहम है कंट्रोल सेंटर

एक कंट्रोल सेंटर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के किसी भी हिस्से में कानून-व्यवस्था की स्थिति में अचानक बदलाव के कारण सैटेलाइट के माध्यम से दी जाने वाली कम्युनिकेशन सर्विसेज सहित इन्हें तत्काल सस्पेंड और बंद करना पड़ सकता है। हमसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि जब भी ऐसी कोई आवश्यकता उत्पन्न हो तो हम उनके (स्टारलिंक के) दरवाजे खटखटाएं या अमेरिका में उनके हेडक्वार्टर से संपर्क करें। एक सूत्र ने टीओआई को बताया, कंपनी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को देख रही है।

क्या कहता है टेलीकॉम लॉ?

टेलीकॉम लॉ कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र या राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन सहित सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में किसी अधिकृत इकाई से किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का ‘अस्थायी कब्जा’ लेने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा इंटरनेट शटडाउन के प्रावधान भी हैं। इंटरसेप्शन के मुद्दे पर, सूत्रों ने स्पष्ट किया कि ‘यह कोई नई बात नहीं है’ और यह जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों की तरफ से चलाए जा रहे मौजूदा स्थलीय नेटवर्क के लिए भी अनिवार्य है।

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