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फॉर्च्यून का सनफ्लावर ऑयल का सैंपल लैब टेस्ट में फेल, घटिया क्वालिटी बेचने पर FSSAI ने लगाया जुर्माना

पीटीआई, नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने घटिया क्वालिटी का फोर्टिफाइड सनफ्लावर कुकिंग ऑयल बनाने और बेचने के लिए खाद्य तेल कंपनी एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है।

हालांकि जुर्माने की रकम की जानकारी नहीं दी गई है। अहमदाबाद की एडब्ल्यूएल एग्री बिज़नेस लिमिटेड ‘फार्च्यून’ ब्रांड से खाने का तेल बेचती है।

यह कार्रवाई तब की गई जब नियामक ने पाया कि गोवा से एकत्रित सैंपल लैब टेस्टिंग में फेल हो गया, क्योंकि उसमें विटामिन डी का स्तर तय सीमा से काफी कम था।

एफएसएसएआइ ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पोस्ट में बताया कि एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड पर जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया गया है।

एफएसएसएआइ ने कहा कि “फॉर्च्यून” फ्रायोला रिफाइंड सूरजमुखी बीज का तेल (एक लीटर) का नमूना एफएसएसएआइ ने ताज फोर्ट अगुड़ा रिसॉर्ट एंड स्पा, गोवा से एकत्र किया था।

प्राथमिक खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पता चला कि फोर्टिफाइड खाद्य तेल एफएसएस (फोर्टिफिकेशन आफ फूड्स) नियम, 2018 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था।

विटामिन ए और विटामिन डी का स्तर निर्धारित सीमाओं से नीचे थे, जिस कारण प्रोडक्ट को घटिया घोषित किया गया। कंपनी की अपील पर रेफरल लैब में सैंपल की जांच की गई और यह पुष्टि हुई कि विटामिन डी की मात्रा तय सीमा से काफी कम थी।

फोर्टिफाइड सनफ्लावर कुकिंग आयल सूरजमुखी का तेल होता है जिसमें अलग से विटामिन ए और विटामिन डी जैसे जरूरी पोषक तत्व मिलाए जाते हैं।

एफएसएसएआइ ने पाई फूड्स को दो उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश

एफएसएसएआइ ने पाई फूड्स को उसके दो उत्पादों ‘मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्वीटनर’ और ‘मोंक फ्रूट स्वीटनर ड्राप्स’ की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई लेबलिंग मानकों के उल्लंघन के कारण की गई है।

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