छत्तीसगढ़

CG : सितंबर में इन 7 दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर लगी रोक, होटल-रेस्टोरेंट भी रडार पर, जानिए वजह…..

रायपुर। धार्मिक पर्वों और त्योहारों को देखते हुए रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सितंबर महीने के 7 दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने शासन के निर्देश के तहत इन निर्धारित तिथियों पर पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

प्रतिबंध की अवधि में मांस-मटन की बिक्री या पशुवध करते पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीम होटल, रेस्टोरेंट और मांस-मटन की दुकानों में भी निगरानी रखेगी, ताकि प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन कराया जा सके। नगर निगम ने दुकानदारों और व्यवसायियों से निर्धारित तिथियों पर दुकानें बंद रखने और शासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

7 दिन बंद रहेगी मांस-मटन की बिक्री

नगर निगम के अनुसार, 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके बाद 7 सितंबर को पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तथा 26 सितंबर को संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर भी मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह बंद रखे जाएंगे।

होटल-रेस्टोरेंट पर भी रहेगी नजर

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट में भी मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम का स्वास्थ्य विभाग इन प्रतिष्ठानों पर भी नजर रखेगा। प्रतिबंधित दिनों में मांस-मटन बेचते पाए जाने पर संबंधित सामग्री की तत्काल जब्ती की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

लगातार निगरानी करेंगे निगम के अधिकारी

प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन कराने के लिए नगर निगम ने अपने मैदानी अमले को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों के साथ होटल-रेस्टोरेंट की निगरानी करेंगे। प्रतिबंधित दिनों में दुकानें खुली मिलने या मांस-मटन की बिक्री किए जाने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला

नगर निगम की ओर से यह प्रतिबंध धार्मिक पर्वों के मद्देनजर लगाया गया है। सितंबर में अलग-अलग तिथियों पर कई प्रमुख धार्मिक पर्व और जैन समाज के महत्वपूर्ण आयोजन होने हैं। इन्हीं अवसरों को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में पशुवध और मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे में सितंबर महीने में इन 7 निर्धारित दिनों पर मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। निगम ने संबंधित दुकानदारों और व्यवसायियों से आदेश का पालन करने की अपील की है, वहीं अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन होने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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