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‘चौकीदार चोर है’ मामले में राहुल को झटका, बांबे HC ने 2019 का सम्मन रद्द करने से किया इनकार

एजेंसियां — मुंबई, बांबे हाई कोर्ट ने ‘चौकीदार चोर है’ वाली टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने 2019 में जारी मजिस्ट्रेट कोर्ट के सम्मन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने निचली अदालत में मानहानि की शिकायत पर सुनवाई छह हफ्ते तक टालने का आदेश बढ़ा दिया। इससे राहुल को इस दौरान मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा।

उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए समय मांगा था। दरअसल, राहुल ने 2018 में राजस्थान की एक सभा में राफेल विमान डील पर पीएम को ‘चौकीदार चोर है’ कहा था। आरोप है कि उन्होंने 24 सितंबर को एक्स पर वीडियो पोस्ट कर मोदी को कमांडर-इन-थीफ यानी चोरों का सरदार कहा था। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 28 अगस्त, 2019 को मानहानि की शिकायत पर राहुल के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। राहुल ने इस आदेश को चुनौती दी थी।

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