छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे के शिकार लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज, सभी कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी….

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि सड़क हादसे का शिकार होता है, तो उसे इलाज के लिए जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने ‘सड़क दुर्घटना नगदी रहित उपचार स्कीम को 5 मई 2025 से लागू कर दिया है।

इस योजना के तहत किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सूचीबद्ध अस्पतालों में नगदी रहित इलाज की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा हादसे की तारीख से 7 दिन के भीतर उपलब्ध होगी और प्रत्येक पीड़ित को अधिकतम ₹1,50,000 तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय रायपुर स्थित सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी ने राज्य के सभी कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों को अपने-अपने क्षेत्र में सूचीबद्ध अस्पतालों को सूचित करने और व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश मिले हैं।

सरकार का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को इलाज में किसी तरह की देरी न हो। इलाज के खर्च की चिंता किए बिना अगर घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। खासकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

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