राष्ट्रीयमध्यप्रदेश

स्पा सेंटर में जिस्म का सौदा: ‘मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ और बदले में 2000 रुपए ले लो…’

मध्य प्रदेश :-  मुरैना जिले के सिटी सेंटर स्थित एक स्पा सेंटर में तैनात तीन पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरक्षकों आशुतोष सिकरवार, रामकृष्ण गुर्जर और नरेंद्र सिंह रसक पर आरोप है कि उन्होंने 26 मार्च 2024 को स्पा सेंटर में घुसकर शारीरिक संबंध बनाने की मांग की और विरोध करने पर संचालक को पीटा और कहा- मुझे शारीरिक संबंध बनाना है बदले में 2000 रुपए देंगे। इस दौरान एक महिला कर्मचारी को भी थप्पड़ मारा गया। महिला ने थाने में छेड़छाड़ और मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई है।​

कोर्ट का आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस एक अनुशासित बल है और भर्ती के समय अभ्यर्थी के चरित्र की जांच की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पुलिस विभाग को लगता है कि किसी पुलिसकर्मी का चरित्र संदिग्ध है तो उसकी उम्मीदवारी खारिज की जाती है। अब इस मामले की जांच पुलिस महानिदेशक द्वारा की जाएगी।​

कानूनी परिप्रेक्ष्य

कानूनी दृष्टिकोण से छेड़छाड़ और शारीरिक उत्पीड़न जैसे अपराध गंभीर माने जाते हैं। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों में आरोपी को एक वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि यह अपराध बार-बार किया जाता है तो सजा तीन वर्ष तक बढ़ सकती है।​

समाज पर प्रभाव

इस घटना ने समाज में पुलिसकर्मियों की छवि को प्रभावित किया है। पुलिस विभाग में तैनात कर्मचारियों से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं की जाती और इस प्रकार की घटनाएं विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं।​

यह मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे कानून और न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है।

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