छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य सचिव समेत तीन अफसरों को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस, डॉक्टर को बर्खास्त करने का मामला 

बिलासपुर: डीकेएस जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रवेश शुक्ला की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य शिक्षा सचिव सहित तीन अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है.अगली सुनवाई अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी.शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को इलाज कराने रायपुर सेंट्रल जेल से जिला अस्पताल लाया गया था. वहां से उसे एम्स रायपुर रेफर करने पर डॉ. प्रवेश शुक्ला पर सेवा में कमी का आरोप लगाकर शासन ने बर्खास्त कर दिया था.

अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर किया गया था बर्खास्त: जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा,जिसमें हाईकोर्ट ने डॉ प्रवेश शुक्ला पर की गई कार्रवाई को गलत करार दिया था.कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि अस्पताल में लोअर इंडोस्कोपी मशीन के खराब होने के कारण डॉ प्रवेश शुक्ला ने अनवर ढेबर को एम्स रेफर किया था. सेवा में कमी और अनुशासनहीनता का आरोप लगाने के साथ शासन ने उनकी सेवा समाप्त करने के साथ ही थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुई थी बहाली : डॉक्टर की याचिका पर हाईकोर्ट ने पाया कि बगैर विभागीय जांच कराए और सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना कार्रवाई की गई है. इसे अवैध मानकर बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किया था, इसके बाद भी बहाल न करने पर डॉक्टर ने अवमानना याचिका लगाई थी.

याचिका में क्या ?: याचिका में बताया कि कोर्ट के आदेश का उल्लेख कर डॉक्टर ने कई बार सचिव सहित सभी अधिकारियों को नौकरी में वापस दिए जाने का आवेदन दिया. लेकिन उन लोगों ने ना ही ज्वाइन कराया और ना बकाया सैलरी का भुगतान किया. जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित कटारिया , कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल और डॉ शिप्रा शर्मा अस्पताल अधीक्षक डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर को अवमानना नोटिस जारी किया है.

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