छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट : 60 दिन के अंदर संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण का आदेश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति बीडी गुरु की एकलपीठ ने लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में सुनवाई करते हुए उनके नियमितीकरण का आदेश दिया है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सैय्यद इशहादिल अली ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति बीडी गुरु की एकलपीठ ने लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में सुनवाई करते हुए उनके नियमितीकरण का आदेश दिया है. इस निर्णय से 10 से लेकर 21 साल से यहां कार्यरत कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है.

याचिकाकर्ता अशोक कुमार यादव,रविन्द्र कुमार, विजय कुमार रवानी व अन्य कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने नियमितीकरण के लिए याचिका प्रस्तुत की थी. याचिकाकर्ता लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं.

भी कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव भी रखते हैं. सभी कर्मचारी नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत हैं और इन्हें कार्य करते हुए 10 साल से अधिक का समय हो चुका है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सैय्यद इशहादिल अली ने याचिका प्रस्तुत की और जस्टिस बीडी गुरु की अदालत में तर्क प्रस्तुत किया. लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा के अधिवक्ता ने किसी नियमितीकरण के लिए नियम नहीं होने का तर्क रखा. जिस पर तर्क के बाद न्यायमूर्ति ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 60 दिन के भीतर नियमित करने और ज्वाइनिंग दिनांक से परिणामिक लाभ देने का आदेश पारित किया.

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