छत्तीसगढ़

भूमि अधिग्रहण और विधानसभा मार्ग के खराब होने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

रायपुर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इन रेफरेंस रोड ऑफ छत्तीसगढ़ के मामले में सेंदरी बाईपास के पास पिछले आदेश के अनुसार सब डिविजनल ऑफिसर बिलासपुर को भूमि अधिग्रहण के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. इसका पालन करने के लिए समय मांगे जाने पर जल्द से जल्द एफिडेविट प्रस्तुत करने का आदेश दिया.

आज न्याय मित्र राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा ने न्यायालय के समक्ष मुंगेली से पंडरिया, पंडरिया से कवर्धा और कवर्धा से मुंगेली के बीच रास्ते के खराब होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की. साथ ही रायपुर एयरपोर्ट जाने के लिए नेशनल हाईवे से धनेली के पास से विधानसभा मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस पर हाईकोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया.

इस मामले की सुनवाई युगल पीठ माननीय चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने की. हाईकोर्ट ने मामले को 19 फरवरी को दोबारा न्यायालय के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया.

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