छत्तीसगढ़

धोखाधड़ी या ठगी के संदर्भ में मीडिया में ‘नटवरलाल’ लिखने पर नटवर लाल अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

रायगढ़। धोखाधड़ी या ठगी के संदर्भ में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सोशल मीडिया में नटवर लाल नाम का उपयोग बंद किया जाए। इस मामले को लेकर रायगढ़ निवासी नटवर लाल अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में धारा 19(02) और धारा 21 के तहत एक याचिका दाखिल की है. इस याचिका के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि उनका नाम “नटवरलाल” किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी या ठगी के संदर्भ में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सोशल मीडिया में प्रयोग किए जाने पर रोक लगाई जाए. उन्होंने 4 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट में यह याचिका लगाई है.

नटवर अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा कि उनके माता पिता ने भगवान श्रीकृष्ण के अनेक नामों में से एक नाम “नटवर” पर उनका नामकरण आज से 58 वर्ष पूर्व किया था. लेकिन दशकों पूर्व मिथिलेश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति द्वारा किए गए फ्रॉड के लिए नटवरलाल नाम का प्रयोग आम हो गया जो आज भी जारी है. नटवर अग्रवाल ने अपनी याचिका में प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के मामले का जिक्र करते हुए उल्लेख किया कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम , उनकी आवाज और उनके चेहरे का इस्तेमाल करना उनके मौलिक अधिकारों का माना गया है. उन्होंने अपनी याचिका में निवेदन किया है कि इसी तरह अदालत उनके भी मौलिक अधिकार की रक्षा करते हुए नटवरलाल नाम के दुरुपयोग को रोकने का आदेश जारी करने की कृपा करें. उन्होंने कहा कि उनके नाम के दुरुपयोग से उन्हें सामाजिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है. साथ ही, उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं. इसलिए नटवरलाल नाम के दुरुपयोग पर शीघ्र रोक लगाकर उनके मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए.

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