छत्तीसगढ़

पत्नी ने पति से मिलकर प्रेमी युवक को उतारा था मौत के घाट, दोनों को आजीवन कारावास की सजा

मनेंद्रगढ चिरमिरी भरतपुर: अवैध संबंधों के चलते साल 26 अक्टूबर साल 2023 में युवक की हत्या कर दी गई थी. हत्या की वारदात को पति पत्नी ने मिलकर अंजाम दिया था. दरअसल हत्या की दोषी पाई गई महिला का गांव के ही युवक से प्रेम संबंध था. पत्नी के प्रेम संबंध से पति नाराज था. पति ने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की लेकिन वहीं सुधरी. परेशान होकर पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया.

पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा: कुछ दिनों के बात पति पत्नी में फिर से बातचीत होने लगी और दोनों साथ रहने लगे. कुछ दिनों के बाद महिला फिर से अपने प्रेमी से मिलने लगी. इस बात से नाराज होकर पति ने युवक की हत्या का प्लान बनाया. हत्या की वारदात में उसने पत्नी को भी शामिल कर लिया. दोनों ने धोखे से युवक को सुनसान इलाके में बुलाया और टंगिया से वार कर उसकी हत्या कर दी.

मृतक युवक के परिजनों ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट: मृतक युवक के परिजों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि युवक 26 अक्टूबर की रात से ही गायब था. रिपोर्ट दर्ज होते ही थाना प्रभारी ने युवक के गायब होने की सूचना आला अफसरों को दी. जिसके बाद युवकी खोज बीन शुरु हुई. इस बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की गायब युवक की गाड़ी एक जगह पर खड़ी है. जांच में मौके से युवक की चप्पल भी बरामद की गई. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पति पत्नी को पकड़ा और उनसे पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

कोर्ट ने पाया दोषी: कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने जो सबूत पेश किए उसके आधार पर पति पत्नी दोनों हत्या के दोषी पाए गए. मनेंद्रगढ़ कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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