महाराष्ट्र

धनंजय मुंडे की याचिका खारिज, करुणा शर्मा के पक्ष में आया कोर्ट का ये फैसला

मुंबई: पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे के लिए बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई है। मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने शनिवार को गुजारा भत्ता देने के अंतरिम आदेश के खिलाफ धनंजय मुंडे की अपील खारिज कर दी। दरअसल पारिवारिक अदालत ने धनंजय मुंडे के खिलाफ फैसला सुनाया था। बांद्रा फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया था कि धनंजय मुंडे को करुणा शर्मा को हर महीने 2 लाख रुपये गुजारा भत्ता देना होगा। इस फैसले को धनंजय मुंडे ने मझगांव अदालत में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस बार अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इस बहस के दौरान करुणा शर्मा ने धनंजय मुंडे की अंतिम वसीयत और स्वीकृति पत्र भी पेश किया। लेकिन धनंजय मुंडे के वकीलों ने तर्क दिया कि संबंधित दस्तावेज फर्जी थे।

धनंजय मुंडे के लिए बड़ा झटका
मझगांव कोर्ट ने अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। यह फैसला धनंजय मुंडे के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि मझगांव कोर्ट ने बांद्रा फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मझगांव अदालत ने धनंजय मुंडे की याचिका खारिज कर दी है और पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इसलिए यह फैसला करुणा शर्मा के पक्ष में माना जा रहा है।

मझगांव कोर्ट ने पहुंचे थे धनंजय मुंडे
दरअसल, बांद्रा फैमिली कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद धनंजय मुंडे ने मझगांव सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की दो बार सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में धनंजय मुंडे ने दलील दी थी कि उनकी करुणा शर्मा से शादी नहीं हुई थी। हालांकि करुणा शर्मा से उनके दो बच्चे थे। धनंजय मुंडे ने अदालत में स्वीकार किया था कि उन्होंने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। लेकिन धनंजय मुंडे के वकीलों ने तर्क दिया कि उनकी करुणा शर्मा से आधिकारिक रूप से शादी नहीं हुई थी।

अदालत में क्या हुआ?
इस बीच शनिवार को मझगांव सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान करुणा शर्मा ने बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। इसमें पासपोर्ट, राशन कार्ड, स्वीकृति पत्र और अंतिम वसीयत शामिल थी। ऐसा कहा जाता है कि धनंजय मुंडे ने इन दस्तावेजों में करुणा मुंडे को अपनी पहली पत्नी बताया है। साथ ही स्वीकृति पत्र में धनंजय मुंडे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अपने परिवार के दबाव के कारण दोबारा शादी की है। लेकिन मैं करुणा शर्मा और बच्चों का भी ध्यान रखूंगा। स्वीकृति पत्र में कहा गया है कि मैं उसे अपनी पहली पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। इन दस्तावेजों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मझगांव सेशन कोर्ट ने करुणा शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया।

धनंजय मुंडे के पास अब क्या विकल्प हैं?

मझगांव सेशन कोर्ट ने धनंजय मुंडे की याचिका खारिज कर दी है। बांद्रा फैमिली कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा गया है। इसके बाद अब धनंजय मुंडे इस फैसले को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला क्या होगा? यह देखना भी महत्वपूर्ण है। इस बीच कोर्ट ने धनंजय मुडे की ओर से करुणा शर्मा को 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया है। लेकिन करुणा शर्मा मांग कर रही हैं कि उन्हें अधिक गुजारा भत्ता दिया जाए। इसलिए संभावना है कि वह इस मांग को लेकर फिर से अदालत में याचिका दायर करेंगी।

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