छत्तीसगढ़

बेटे ने की थी मां की हत्या, आरोपी को उम्रकैद की सजा

 गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही. मां की हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी बेटे शिवम मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां के राठौर मोहल्ला में बीते साल 2 फरवरी 2024 को निर्मला बाई की हत्या मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल पेंड्रारोड ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया है।

दरअसल पूरा मामला पेंड्रा के पतगवां के रिटायर मोहल्ले में 2 फरवरी 2024 को शिवम मिश्रा ने अपनी मां निर्मला बाई के साथ गाली-गलौज और विवाद किया। इसके बाद मारपीट करते हुए लोहे की रॉड से निर्मला को गंभीर चोट पहुंचाई थी। घायल अवस्था में निर्मला को जिला चिकित्सालय गौरेला ले जाया गया और बाद में रायपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

घटना की सूचना मृतका के रिश्तेदारों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में IPC की धारा 294, 506, 323, 302 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निर्मला की मृत्यु लोहे की रॉड से आई गंभीर चोट को कारण बताया गया। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल के न्यायालय ने आरोपी शिवम मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 323 के तहत हत्या का दोषी पाया और दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।

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