राजनीति

CAA पर सरकार का बड़ा फैसला, 2024 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश-अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक अब रह सकेंगे

गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी है। इस फैसले से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में शरण लेने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा। पहले यह तारीख दिसंबर 2014 थी।

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आवेदन करने के लिए भारत में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की है। यानी अब सीएए के तहत 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आए उन लोगों को नागरिकता मिल सकती है, जो अपने देश में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे थे। पहले यह तारीख दिसंबर 2014 तय की गई थी। जिसे 10 साल बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने उन लोगों को राहत दी है, जो कि धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए हैं। ऐसे लोग जिनके पास पासपोर्ट या वीजा नहीं, या फिर उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकेगी। यह आदेश इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्टर, 2025 के तहत जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में शरण लेने को मजबूर हुए हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

रिफ्यूजी संगठन ने किया था आग्रह

इसकी अधिसूचना शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने 1 सितंबर को जारी की थी। हाल में ही विस्थापित लोगों के संगठनों ने सरकार से यह अपील की थी। बांग्लादेश के एक रिफ्यूजी संगठन ने पीएम मोदी से सीएए की तारीख को 2014 से बढ़ाकर 2024 करने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि प्रताड़ित अल्पसंख्यकों का आना अभी भी जारी है।

2024 से पहले भारत आए अल्पसंख्यक को मिलेगी नागरिकता

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिन्दू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से हैं। हालांकि अब यह तारीख को दिसंबर 2014 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दिया गया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद ने दिसंबर 2019 में पास किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सीएए लागू किया था। यह कानून संसद द्वारा पारित होने के चार साल बाद लागू हुआ।

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