छत्तीसगढ़

सोलर लाइट घोटाला: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, सितंबर में अगली सुनवाई

बिलासपुर। बहुचर्चित सोलर लाइट घोटाले मामले में गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि इस मामले की जांच के लिए 6 अगस्त 2024 को विधानसभा की एक समिति गठित की गई है, लेकिन समिति की विस्तृत रिपोर्ट अब तक उपलब्ध नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई सितंबर में तय की है।

यह मामला बस्तर के चार जिलों—सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर—के साथ-साथ जांजगीर-चांपा जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट की खरीदी में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा है। समाचार माध्यमों में मामले के खुलासे के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की थी।

याचिका में बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुईं और बड़े स्तर पर ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया, जबकि ज़मीन पर लाइटें ही नहीं लगाई गईं। खासतौर पर बस्तर क्षेत्र के 181 गांवों में सोलर लाइटें नहीं लगाई गईं, लेकिन उनके लिए पूरा भुगतान किया जा चुका है।

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