महाराष्ट्र

‘देवा भाऊ बुलडोजर चलाओ’… सोनिया और राहुल गांधी पर ED एक्शन के बाद एजेएल बिल्डिंग पर लगा पोस्टर

मुंबई: मुंबई में बीजेपी समर्थकों ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ED) की चार्जशीट के बाद संपत्तियों पर ‘बुलडोजर कार्रवाई’ की मांग की है। बीजेपी नेता विश्वबंधु राय ने बांद्रा में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) बिल्डिंग के बाहर पोस्टर लगाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संबंधित संपत्तियों को गिराने का आग्रह किया। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। इस पर नारा लिखा है कि देवा भाऊ, बुलडोजर चलाओ।

क्या है मामला?
यह मामला नेशनल हेराल्ड नाम के एक अखबार से जुड़ा है। इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नाम की एक कंपनी चलाती थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस कंपनी में बड़े शेयरधारक हैं। आरोप है कि इस कंपनी ने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने पहले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में मौजूद जमीन और इमारतें शामिल हैं।

ईडी ने सोनिया-राहुल को बनाया आरोपी

दरअसल ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी बनाया है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी चार्जशीट में हैं। ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी से जुड़ी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 700 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी के कुछ समर्थक चाहते हैं कि इस मामले में शामिल लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए। उनका कहना है कि जिन लोगों ने गलत काम किया है। उनकी संपत्तियों को सरकार को जब्त कर लेना चाहिए।

सोनिया-राहुल के पास कितने शेयर?
दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस भी इन्हीं संपत्तियों में से एक है। एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचार प्लेटफॉर्म (समाचार पत्र और वेब पोर्टल) का प्रकाशक है, जिसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल यंग इंडियन के बहुलांश वाले शेयरधारक हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं।

मामले की अगली सुनवाई 25 को

ED का कहना है कि यह कार्रवाई एजेएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि गलत तरीके से कमाए गए पैसे को छुपाना। ईडी इस मामले की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। स्पेशल जज विशाल गोगने यह तय करेंगे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोषी हैं या नहीं।

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