छत्तीसगढ़

आरक्षक से लेकर निरीक्षक के साप्ताहिक अवकाश के लिए नियम जारी…

रायपुर। मैदानी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों में तैनात आरक्षक से निरीक्षक को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का रास्ता साफ हो गया है. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से परिपत्र जारी कर छुट्टी की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है.

एक दिवसीय साप्ताहिक अवकाश प्रारंभिक तौर पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों में तैनात आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय होगा. वहीं नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश दिया जाएगा.

वहीं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा. इसी प्रकार यह अवकाश पुलिस मुख्यालय/छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मुख्यालय/रेडियो मुख्यालय/ट्रेनिंग स्कूल एवं अकादमी में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे.

शासन की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, थाने में पदस्थ कर्मियों को रात्रि ड्यूटी करने के पश्चात् पूरे 24 घंटे का अवकाश सप्ताह में एक बार दिया जाएगा. यानि कोई पुलिसकर्मी यदि रात्रि ड्यूटी करने के पश्चात् जाता है, तो उसे उस दिन एवं अगले दिन की प्रातः गणना तक उपस्थिति से छूट मिलेगी. यह साप्ताहिक अवकाश रात्रि ड्यूटी के पश्चात् प्रारंभ होकर अगले दिन प्रातः गणना/रोलकॉल तक के लिए रहेगा.

पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिले में थाना एवं चौकियों में पदस्थ कर्मियों का इस प्रकार से रोस्टर तैयार करेंगे, जिससे प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह ज्ञात रहे कि उसे कौन से दिन का साप्ताहिक अवकाश रहेगा. यानि कि मंगलवार को अवकाश दिया जाता है, तो उसे अगले प्रत्येक मंगलवार को ही साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा.

यदि किसी कारणवश जैसे वीवीआईपी भ्रमण एवं कानून व्यवस्था की संगीन स्थिति के फलस्वरूप प्रत्येक कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है, तो एक दिन की अधिकतम सीमा तक जमा होगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे उसी माह में यथासंभव यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाए.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विषम सुरक्षात्मक कारणों से यह अवकाश निरस्त किया जा सकेगा. उपरोक्त परिस्थतियों में इकाई प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा. अवकाश निरस्त करने की अनुमति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा ही दी जाएगी एवं उसकी जानकारी संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक रेंज को दी जाएगी.

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