उत्तरप्रदेश

स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया से आपत्तिजनक वीडियो हटाएं: लखनऊ HC ने दिया आदेश; यू-ट्यूबर पर भी होगी कार्रवाई

Lucknow News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट के कुलपति स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित आपत्तिजनक वीडियो पर संज्ञान लिया है।

संपादक शशांक शेखर से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश
कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे शिकायत निस्तारण अधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर वीडियो के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें और आपत्तिजनक कंटेंट को हटाएं। साथ ही, न्यायालय ने दिव्यांगता के लिए कार्यरत राज्य कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल संचालित कर रहे संपादक शशांक शेखर से स्पष्टीकरण मांगें और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।

अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित
याचिका में कहा गया है कि शशांक शेखर द्वारा सोशल मीडिया पर स्वामी रामभद्राचार्य की दिव्यांगता का अपमान किया जा रहा है, जो न केवल स्वामी जी के अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज में नकारात्मक संदेश भी फैलाता है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने केंद्र और राज्य सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़े नियम बनाकर इस तरह की अप्रिय सामग्री पर नियंत्रण की मांग की है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

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