छत्तीसगढ़

RIMS की मनमानी: अब कैंपस में बिना अनुमति पार्किंग पर लगेगा 20 हजार का जुर्माना, रात 9 के बाद डिलीवरी बॉय के प्रवेश पर लगी रोक

रायपुर। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) में पार्किंग के नाम पर मनमानी चल रही है। RIMS के डीन प्रोफेसर डॉक्टर गम्भीर सिंह ने एक आदेश जारी कर कैंपस में वाहनों को बिना अनुमति पार्किंग पर 20 हजार का जुर्माना देना होगा। नए नियमों के अनुसार, हॉस्टल में न रहने वाले विद्यार्थियों और इंटर्न्स को कॉलेज परिसर में दोपहिया और चारपहिया वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई छात्र या इंटर्न इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसे ₹20,000 का जुर्माना और कॉलेज से निलंबन का सामना करना पड़ सकता है।

वहीं जो छात्र अपने वाहन कैंपस के अंदर लाना चाहते हैं, उन्हें ₹50,000 का वार्षिक शुल्क देना होगा और गाड़ी केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में खड़ी करनी होगी। पार्किंग के बाहर पाए जाने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अब पार्सलों की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को भी रात 9:00 बजे के बाद कैंपस में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 9:00 बजे के बाद आने वाले पार्सल को गेट के बाहर से ही प्राप्त करना होगा।

हॉस्टल में न रहने वाले छात्रों की बढ़ी परेशानी

बता दें कि RIMS के डीन के इस फरमान से छात्रों को परेशान कर दिया है, क्योंकि जो छात्र हॉस्टल में नहीं रहते और दूर दराज इलाकन से कॉलेज आते है अब उन्हें कैंपस के बाहर गाड़ी खड़ी करनी होगी, जिससे उनके चोरी और टूट-फूट का होने का ख़तरा होगा।

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