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CG : HC के आदेशों की अनदेखी पर कलेक्टर की सख्ती, डीईओ समेत चार अधिकारियो को नोटिस

बिलासपुर।  जिले में एक शिक्षक के तबादले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर अब कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।मामला मस्तूरी ब्लॉक के चिल्हाटी प्राथमिक शाला के शिक्षक बलभद्र वर्मा से जुड़ा है। शिक्षक का तबादला चिल्हाटी से बिल्हा ब्लॉक में किया गया था। इस आदेश के खिलाफ शिक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि शिक्षक अपने तबादले को लेकर सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, और विभाग उस अभ्यावेदन का निराकरण जल्द से जल्द करे। लेकिन कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षक के अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई न होने से शिक्षक ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की।कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे, सहायक संचालक रघुवीर सिंह राठौर, सहायक ग्रेड-2 सुनील यादव और सहायक ग्रेड-3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

24 घंटे में मांगा जवाब

कलेक्टर ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना गंभीर लापरवाही है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। नोटिस में सभी अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है।कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि सरकारी आदेशों और न्यायालय के निर्देशों का पालन आखिर क्यों नहीं हो पाता।

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