छत्तीसगढ़

सदन में भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पारित, अवैध प्लाटिंग पर लगेगी लगाम, सरल होगी बटांकन प्रक्रिया

रायपुर। विधानसभा में बुधवार को भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हो गया. इससे एक तरफ जमीन विवाद के मामले घटेंगे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अवैध प्लाटिंग पर लगाम कसी जा सकेगी.

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि विधेयक के प्रावधानों के प्रभावी होने पर नक्शों के बटांकन की प्रक्रिया सरल से जाएगी. साथ ही जमीन मालिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके आश्रितों को आसानी से नामांतरण किया जा सकेगा.

इस विधेयक के बाद सदन ने छत्तीसगढ़ बकाया कर व्याज व शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक और जांजगीर चांपा जिले में नए विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया.

मंडी संशोधन विधेयक का विपक्ष ने किया बहिष्कार

मंडी संशोधन संशोधन विधेयक के पेश होने से पहले ही विपक्ष ने इसका बहिष्कार कर दिया. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन किसान विरोधी कानून लाए थे. उसे ही अब राज्य सरकार ने पेश किया है. यह कानून किसानों का शोषण बढ़ाने वाला है. इससे किसानों का काफी नुकसान होगा. इसलिए हम इसका विरोध कर सदन का बहिष्कार करते हैं.

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