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दहेज प्रताड़ना मामले में कोर्ट ने ससुराल पक्ष को सुनाई एक साल की सजा, 3 हजार रुपए का जुर्माना

रायपुर। दहेज प्रताड़ना मामले में कोर्ट ने ससुराल पक्ष को एक साल सजा सुनाई तथा 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

मुंगेली जिले के खर्रीपारा निवासी लड़की की शादी लगभग दस वर्ष पूर्व रायपुर टिकरापारा निवासी विजय बहादुर सिंह से हुई थी. लड़के का मूल ग्राम मुंगेली जिले के ग्राम घरपुरा में है. शादी के एक महीने के भीतर ही पति और पत्नी में आपस में विवाद शुरू हो गया. लड़की के परिवारजनों की माने तो लड़के के तीन भाई व सास, ससुर मिलकर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़की को परेशान करते थे और दहेज नहीं देने की बात कहते हुए प्रताड़ित करते थे. लड़की ने इसकी शिकायत टिकरापारा थाने में की थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई थी. दस साल के लंबे समय बीत जाने के बाद न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने सत्येन्द्र सिंह व उसके परिवार वालों (केशव सिंह, विजय सिंह, नागेन्द्र सिंह, कल्पना सिंह) को एक-एक साल की सजा सुनाई है व सब पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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