छत्तीसगढ़

रसूखदार का नाले को पाटकर अवैध कब्जा, नायब तहसीलदार ने 10 हजार का अर्थदंड के साथ बेदखली का जारी किया आदेश

 तखतपुर.  तखतपुर तहसील के नगोइ पंचायत में नाले की जमीन को पाटकर अवैध कब्जा करना करने वाले रसूखदार के मामले को संज्ञान में लेते हुए नायब तहसीलदार ने रसूखदार कब्जाधारी के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया है. साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

बता दें कि रसूखदार ने लगभग एक एकड़ में कब्जाकर बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया था. तीन दिवस के भीतर अवैध कब्जा स्वत: नहीं हटाने पर नायब तहसीलदार ने बेदखली का आदेश जारी किया है. वहीं इस मामले में पटवारी पर पहले ही निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है. बता दें कि इस तरह के लगातार मामले आते जा रहे हैं. इससे पहले भी तखतपुर अनुभाग के नागोइ में रसूखदार ने लगभग एक एकड़ शासकीय जमीन नाला को पाटकर बाउंड्रीवॉल बना लिया है. हालांकि इस मामले में भी तहसीलदार ने नोटिस जारी किया था, लेकिन पक्षकार ने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया था.

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