छत्तीसगढ़

CG : जेल में ड्रोन से पहुंचाई जा रही थी अवैध वस्तुएं, अब 500 मीटर दायरे में नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित

रायगढ़। जिला जेल रायगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जेल के आसपास 500 मीटर के दायरे को नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया है। यह आदेश कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी द्वारा जारी किया गया है।

जिला जेल अधीक्षक जी.एस. शौरी ने बताया कि जेल भौगोलिक रूप से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में घनी बस्तियों से घिरी हुई है। इन इलाकों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के माध्यम से प्रतिबंधित या अवैध वस्तुएं जेल परिसर के भीतर पहुंचाई जा रही थीं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इस गंभीरता को देखते हुए जेल अधीक्षक द्वारा प्रशासन से जेल सीमा क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया था। प्रशासनिक स्तर पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब जिला जेल रायगढ़ की सीमा से 500 मीटर तक का पूरा क्षेत्र ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस क्षेत्र में ड्रोन संचालन पाए जाने पर संबंधित नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जेल अधीक्षक ने जिला सेनानी ब्लासियुस कुजूर से बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने हेतु पाँच अतिरिक्त जवानों की मांग की है, जो जेल परिसर की परिधि में चौकसी के लिए तैनात रहेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर मादक पदार्थ या अनुचित सामग्री न फेंक सके। प्रशासन का यह कदम जेल परिसर की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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