छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड से माँगा जवाब : मालगाड़ी चला रहे हो तो यात्री ट्रेन क्यों रद्द करते हो, उन्हें भी चलाओ

बिलासपुर, 20मार्च 2024|मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जब मालगाडिय़ों को चलाया जा रहा है तो यात्री ट्रेन ही क्यों रदद् की जा रहीं हैं। कोर्ट ने केंद्र शासन और रेलवे बोर्ड से इस बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई एक दिन बाद ही 21 मार्च को निर्धारित की है।
यात्री ट्रेनों के लगातार रदद् होने पर यात्रियों को हो रही परेशानी पर कमल कुमार दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में यात्री गाडिय़ां लगातार रद्द की जा रहीं हैं। यात्रियों को अचानक ही पता चलता है कि एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। कई बार तो रिजर्वेशन कराने के बाद यात्रियों को यात्रा रदद् करनी पड़ती है। जरूरी कार्य होने पर मुश्किल हो जाती है। इसके साथ ही कई बार बीच रास्ते में ही ट्रेन सस्पेंड की जा रही या मार्ग परिवर्तन किया जा रहा है। इसकी वजह से हजारों यात्रियों को बेहद परेशान होना पड़ रहा है। लंबे समय से रेलवे इसी तरह का व्यवहार करता आ रहा है, इसका निवारण करने में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर माल गाडिय़ां उसी रूट पर लगातार चलाई जा रहीं हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद इसे गंभीरता से लिया है।


हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी क्या वजह है कि यात्री गाडिय़ां अचानक बड़ी संख्या में रद्द की जा रहीं हैं। रेलवे की ओर से केंद्र शासन के वकील ने कहा कि, रेलवे ट्रैक का उन्नयन और अन्य काम चल रहे हैं।, इसी कारण गाडिय़ां रोकनी पड़ती हैं। कोर्ट ने इस पर पुछा कि, उसी ट्रैक पर मालगाड़ी कैसे चलाई जाती है? रेलवे को ओर से इसका कोई समुचित जवाब नहीं दिया जा सका। कोर्ट ने इस पर विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

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