संपादकीय

‘हर्ष फायरिंग में उजड़ते परिवार’ दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की दरकार

विवाह-शादियों और खुशी के अवसरों पर कई बार चंद व्यक्ति ज्यादा ही जोश में आकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। परिणाम सोचे बिना जोश के मारे गोली चलाकर खुशी व्यक्त करने से कभी किसी व्यक्ति के प्राण तक चले जाते हैं और कभी कोई घायल भी हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप खुशी के मौके दर्दनाक हादसों में बदल जाते हैं। ऐसी ही घटनाओं के उदाहरण निम्न में दर्ज हैं : 

* 22 अप्रैल, 2023 को गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) के गांव ‘करोल’ में एक बच्चे के नामकरण संस्कार के दौरान एक व्यक्ति ने खुशी में आकर गोली चला दी, जो समारोह में भाग लेने के लिए विशेष रूप से पलवल से आए एक मेहमान को लगने से उसकी मौत हो गई।
* 24 नवम्बर, 2023 को एटा (उत्तर प्रदेश) में एक बच्चे के जन्मदिन समारोह में उसके नाना द्वारा की गई हर्ष फायरिंग के दौरान गोली ऊपर से गुजर रही हाईटैंशन तार से जा टकराई जो टूट कर वहां मौजूद एक आमंत्रित युवक पर जा गिरी, जिसके परिणामस्वरूप करंट लगने से उसकी जान चली गई तथा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 
* 6 दिसम्बर, 2023 को लोनी (उत्तर प्रदेश) के ‘बंथला’ गांव में एक जन्मदिन पार्टी में जश्न फायरिंग में 22 वर्षीय एक युवक मारा गया। 

* 9 दिसम्बर, 2023 को प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के गांव में विवाह समारोह में मुम्बई से आए दूल्हे के चाचा ने खुशी के मारे गोली चला दी, जो एक 16 वर्षीय दलित लड़के को जा कर लगी और उसकी मौत हो गई तथा एक टैंट कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया।  
* 12 दिसम्बर, 2023 को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के ‘कैसर बाग’ इलाके में एक विवाह के सिलसिले में आयोजित ‘हल्दी की रस्म’ के दौरान एक व्यक्ति द्वारा पिस्तौल से ताबड़-तोड़ गोलियां चलाने के परिणामस्वरूप एक 22 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
* 12 दिसम्बर, 2023 को ही सिरसा (हरियाणा) के गांव ‘देसु मलकाना’ में एक लड़की के विवाह समारोह के सिलसिले में ‘जागो’ कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग के कारण गोली लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु तथा छर्रे लगने से उसके भाई और भाभी घायल हो गए। 

* 14 दिसम्बर, 2023 को पूर्वी चंपारण (बिहार) जिले के ‘सिसाहनी’ गांव में एक विवाह समारोह के दौरान दूल्हे के बारात लेकर पहुंचते ही की गई हर्ष फायरिंग में एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत और 2 लोग के घायल हो गए।
* 19 दिसम्बर, 2023 को छतरपुर (मध्यप्रदेश) में ‘पठापुर’ पंचायत के पूर्व सरपंच की एक प्राइवेट पार्टी के दौरान किसी व्यक्ति ने गोली चला दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत और दूसरा घायल हो गया। 
* 1 जनवरी, 2024 को सुंदरगढ़ (ओडिशा) के ‘बिसरा’ गांव में नए वर्ष की पार्टी में एक युवक द्वारा हर्ष फायरिंग में उसका भाई मारा गया।
* 16 जनवरी, 2024 को पटना (बिहार) के गोपालटोला गांव में एक युवक के तिलक समारोह में की गई हर्ष फायरिंग के परिणामस्वरूप समारोह में आमंत्रित 24 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई।

* और अब 12 फरवरी, 2024 को बांदा (उत्तर प्रदेश) में एक व्यक्ति के पुत्र के तिलक समारोह में डी.जे. के गीतों पर नाच-गाने के दौरान एक युवक द्वारा हर्ष फायरिंग में चली गोली उसके पड़ोसी के एकमात्र बेटे के गले को चीरती हुई निकल गई जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई तथा आरोपी अपने देसी पिस्तौल समेत फरार हो गया। केंद्र सरकार ने हर्ष फायरिंग को अपराध करार दिया हुआ है, जिसके अनुसार सार्वजनिक समारोहों, धर्मस्थानों, विवाहों तथा अन्य समारोहों में फायरिंग करने पर रोक लगी हुई है व दोषी को 2 वर्ष तक कैद और एक लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है परंतु, इसके बावजूद यह बुराई जारी है।

अत: जहां विभिन्न समारोहों में शराब और शस्त्रास्त्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध कठोरतापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है, वहीं हर्ष फायरिंग में किसी की मौत या घायल होने पर दोषी को कठोरतम और तुरंत दंड देने की भी जरूरत है। इसके साथ ही ऐसे समारोहों के आयोजन स्थलों आदि के प्रबंधकों की भी जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि समारोहों में इस प्रकार की दुखद घटनाओं पर रोक लगे और परिवार उजडऩे से बच सकें।

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