छत्तीसगढ़

देर रात तक खुला रहा क्लब मिथ्या, पुलिस ने मैनेजर को किया गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद पुलिस देर रात तक खुले होटल, ढाबा, बार, कैफे, पब और क्लबों पर लगातार सख्ती बरत रही है। इसी कड़ी में तय समय से अधिक संचालित पाए जाने पर वीआईपी रोड स्थित क्लब मिथ्या (Club Mithya) के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, वहीं संस्थान के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, कमिश्नरेट लागू होने के बाद होटल, ढाबा, बार, कैफे, पब और क्लब संचालकों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें कर शासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है। इन निर्देशों के तहत सभी क्लबों और पबों को रात्रि 12 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करने के आदेश हैं।

इसी निर्देशों के पालन की जांच के लिए तेलीबांधा थाना क्षेत्र में नियमित रूप से रात में चेकिंग की जा रही है। 15 फरवरी की रात चेकिंग के दौरान वीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट क्लब मिथ्या को रात करीब 12.50 बजे तक संचालित पाया गया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद संस्था के मैनेजर फैकी महु पिता पीयूष महु, उम्र 29 वर्ष, निवासी विशाल नगर, तेलीबांधा, रायपुर को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया।

पुलिस ने मैनेजर के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराएं 170/125, 135, 3(1) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद इस्तगाशा तैयार कर आरोपी को माननीय एसडीएम न्यायालय, रायपुर में पेश किया गया।

साथ ही नियमों के बार-बार उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए क्लब मिथ्या के गुमाश्ता लाइसेंस को निरस्त करने के लिए प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजा गया है।

बता दें कि इससे पहले भी 1 फरवरी को चेकिंग के दौरान क्लब मिथ्या को तय समय से अधिक संचालन करते पाया गया था, जिस पर लाइसेंस निरस्तीकरण का प्रतिवेदन पहले ही भेजा जा चुका है।

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