छत्तीसगढ़

बिग बाजार को दिया स्कीम की रकम लौटाने का आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया

रायगढ़।घोषित स्कीम को अमल नहीं करने के मामले में  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायगढ़ ने एक वाद में अपना निर्णय देते हुए बिग बाजार को मेंबरशिप के पैसे वापस करने और 1 हजार रुपए क्षतिपूर्ति तथा 1 हजार वादव्यय देने का आदेश दिया है। इसमें संजीव पांडे की ओर से वाद प्रस्तुत किया गया था।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने कई शहरों में बिग बाजार के नाम पर एक रिटेल स्टोर खोला था, जिसका मुख्यालय नॉलेज हाउस श्याम नगर विकोली लिंकरोड जोगेश्वरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र है। बिग बाजार ने यह योजना अपने ग्राहकों के लिए जारी की थी, जिसमें उसने एक कार्ड बनाकर अपने कस्टमर को दिया था, जिसके अंतर्गत ग्राहक से 11 हजार रुपए की राशि ली गई थी।

इस कार्ड के आधार पर खरीदारी करने पर बिल में से कुछ रकम छूट के रूप में ग्राहक को प्रदान की जाती थी। आयोग ने इस प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय देते हुए बिग बाजार को कुल 13 हजार रुपए की धनराशि वरिष्ठ कर सहायक आयकर विभाग संजीव पांडे को देने का आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत 45 दिन के अंदर यह भुगतान होना है। यदि 45 दिन के अंदर बिग बाजार यह राशि वापस नहीं करता है तो भुगतान के दिनांक तक उसे 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज भी देना होगा।

इसी कड़ी में आयोग के निर्णय के बाद बिग बाजार ने ब्याज सहित 14056/- की धनराशि संजीव पांडे को आयोग के माध्यम से एक धनादेश से प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि इस योजना में रायगढ़ के हजारों लोगों ने धनराशि जमा की थी। इस फैसले से और बिग बाजार की ओर से राशि वापस करना उन लोगों के लिए राहत की खबर होगी।

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