शिवसेना नेता मोहन राउत हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 11 साल पुराने शिवसेना नेता मोहन राउत हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ए.एन. सिरसीकर ने आरोपियों को IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी पाया है। हालांकि उन्हें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) और शस्त्र अधिनियम के आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदालत ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है।
5000 रुपये जुर्माना भी लगाया
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश ए.एन. सिरसीकर ने 18 जून को यह फैसला सुनाया था। इसकी कॉपी शनिवार को उपलब्ध कराई गई। अदालत ने चंद्रकांत उर्फ पिंट्या बलराम म्हस्कर (39), गंगाराम उर्फ गंग्या आत्माराम लिंगे (44), योगेश नारायण राउत (45) और अजय उर्फ अजय गजानन गुरव (37) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त जेल होगी।



