मध्यप्रदेश

पिता के सामने बेटे को मौत के घाट उतारने वाले 5 दरिंदों को कोर्ट ने दी उम्रकैद,पिता को 3 साल बाद मिला न्याय

डबरा: डबरा के बहुचर्चित हत्या मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय डबरा ने मामले की सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद और आर्थिक दंड से दंडित किया है। इस फैसले को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यह मामला करीब तीन साल पहले हुई सनसनीखेज फायरिंग और हत्या से जुड़ा था। न्यायालय के इस निर्णय से मृतक के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय डबरा न्यायाधीश ज्योति राजपूत ने हत्या के मामले में आरोपी जसपाल उर्फ बिल्लो सरदार, सत्तार शाह, धर्मेंद्र उर्फ धम्मू करन, शिवम जोशी और मोहित यादव, सभी निवासी जवाहर कॉलोनी डबरा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

घटना 14 दिसंबर 2022 की बताई गई है। फरियादी इंदर सिंह बघेल ने थाना डबरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने बेटे प्रशांत बघेल के साथ मोर्य मार्बल हाउस के सामने खड़ा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते सभी आरोपी हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे और प्रशांत बघेल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

फायरिंग में प्रशांत बघेल को पेट और पैरों में गोली लगने से गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उसे तुरंत सरकारी अस्पताल डबरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए सभी आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अंगराज सिंह कुशवाह द्वारा की गई।

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