राजनीति

मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए कमिटी की बैठक, पीएम मोदी-राहुल रहे मौजूद, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीन सदस्यीय चयन समिति की बैठक हुई। यह बैठक साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई। चयन समिति की बैठक में पीएम मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कांग्रेस ने कोर्ट के हवाले से चयन समिति पर सवाल खड़े किए।

जल्द हो सकता है सीईसी के नाम का ऐलान

यह समिति नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस पद के लिए नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। यानी अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति करेंगी। अब तक परंपरा रही है कि सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में प्रमोट किया जाता है।

राष्ट्रपति के मुहर के बाद होगी नियुक्ति

इस समय चुनाव आयोग में वरिष्ठता के आधार पर इस पद के लिए नामों पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में चयन समिति बैठक के बाद अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपेगी और राष्ट्रपति द्वारा उस सिफारिश के आधार पर अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।

कांग्रेस ने सीईसी की नियुक्ति पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने कोर्ट के हवाले से चयन समिति पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर संतुलित फैसला हो। CEC का सिर्फ कार्यपालिका चयन ना करे। इसके चयन में सीजेआई को भी होना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 19 फरवरी को इस विषय में सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा कि कमेटी का कांस्टीट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए। ऐसे में आज की बैठक को स्थगित करना चाहिए था।

क्या हैं सीईसी के नियुक्ति के नियम?

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की यह पहली नियुक्ति होगी। यह अधिनियम दिसंबर 2023 में लागू हुआ था और इसके बाद से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।

इस नए अधिनियम के तहत, मार्च 2024 में एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। दोनों आयुक्तों की नियुक्ति अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की रिटायरमेंट के बाद की गई थी। ऐसे में अब सीईसी की वर्तमान नियुक्ति इस अधिनियम के तहत की जाने वाली पहली नियुक्ति होगी।

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