छत्तीसगढ़

CG – नाबालिग लड़के को भगा ले गई युवती, तेलंगाना ले जाकर मिटाई शारीरिक प्यास, पुलिस ने ऐसे चुंगल से छुड़ाया

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 17 साल के नाबालिग बालक को 25 साल की युवती अपने साथ भगा ले गई। बालक को युवती तेलंगाना ले गई और यहां पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़ित बालक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर बालक को उसके चंगुल से मुक्त करा लिया है। घटना कोतबा चौकी क्षेत्र की है।

दरअसल, चौकी कोतबा क्षेत्र के पीड़ित ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया था। उसी के गांव की एक 25 वर्षीय युवती, उसके 17 वर्षीय नाबालिक बेटे को बहला फुसलाकर कर ले गई। आस पड़ोस में सभी संभावित जगहों पर पतासाजी की गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चौकी कोतबा में आरोपिया के विरुद्ध बी एन एस की धारा 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा आरोपिया व नाबालिक बालक की लगातार पतासाजी की जा रही थी, जिसके लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया था व पुलिस की टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को टेक्निकल टीम व परिजनों के सहयोग से पता चला कि उक्त आरोपिया, नाबालिग बालक को अपने साथ तेलंगाना राज्य मेडचल मलकाजगिरी जिले में रखी है।

एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह के द्वारा पुलिस टीम गठित कर आरोपिया व नाबालिक बालक को ढूंढने तेलंगाना राज्य रवाना किया गया था। जहां पुलिस की टीम के द्वारा मेडचल मलकाजगिरी जिले से आरोपिया के कब्जे से नाबालिक बालक को बरामद कर आरोपिया को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।

पुलिस की पूछताछ पर नाबालिक बालक ने बताया कि आरोपिया के द्वारा उसे शादी का प्रलोभन देते हुए। भगाकर तेलंगाना राज्य ले जाया गया था। इस दौरान आरोपिया के द्वारा नाबालिक के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किया गया था। पुलिस के द्वारा आरोपिया व नाबालिक पीड़ित बालक का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। मामले में आरोपिया के द्वारा नाबालिक पीड़ित बालक के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करना पाए जाने पर उक्त कृत्य के लिए आरोपिया के विरुद्ध मामले में 6 पॉस्को एक्ट भी जोड़ी गई है। आरोपिया के द्वारा अपराध स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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