कारोबारियों को अब सात दिनों में मिलेगा GST रिफंड, तीन दिनों में ही करा सकेंगे पंजीयन

जीएसटी काउंसिल के फैसले के अनुसार कारोबारियों को अब इनकम टैक्स रिफंड की तरह 7 दिनों के भीतर जीएसटी रिफंड मिलेगा बशर्ते कोई धोखाधड़ी न हो। नए व्यवसायी अब 3 दिनों में जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने पर भुगतान और बिल जनरेट होने के समय के अनुसार जीएसटी दर लागू होगी।
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बुधवार को लिए गए फैसले के मुताबिक अब कारोबारियों को इनकम टैक्स रिफंड की तरह काफी कम दिनों में जीएसटी रिफंड भी मिल जाएंगे।
अप्रत्यक्ष कर विभाग के मुताबिक, जिन मामलों में किसी धोखाधड़ी और रिफंड को लेकर शक की गुंजाइश नहीं है, उन्हें सात दिनों के भीतर जीएसटी रिफंड दे दिया जाएगा। इससे कारोबारियों के पास कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बनी रहेगी। नए कारोबारियों के वास्ते जीएसटी नंबर लेने के लिए पंजीयन कराना भी बिल्कुल आसान कर दिया गया है।
नए फैसले के मुताबिक नए कारोबारी अब तीन दिनों में जीएसटी पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसले की अधिसूचना जारी हो सकती है।
कारोबारियों के पास जीएसटी दरों में बदलाव के हिसाब से अपने बही खाते तैयार करने के लिए 15 दिनों का समय है। जीएसटी का भुगतान ग्राहक करता है, कारोबारी सिर्फ उसे ग्राहक से वसूलकर सरकार को देने का काम करते हैं।



