छत्तीसगढ़

ब्रेकिंग : पूर्व CM बघेल के बेटे चैतन्य को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, ED मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानिए क्या कहां…

बिलासपुर। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल द्वारा ED के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 24 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और आज अपना फैसला सुनाया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ED की कार्रवाई को असंवैधानिक और नियम विरुद्ध बताते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सींगल बेंच ने इस मामले में 24 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं हाईकोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाते हुए चैतन्य बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है।

चैतन्य को ED ने 18 जुलाई को किया था गिरफ्तार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मे इन्वेस्ट किया। आरोप है कि यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया। वह त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद की योजना बनाकर 5 करोड़ हासिल करने के आरोप में भी घिरे हैं। इन फ्लैटों को त्रिलोक सिंह ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन असली लाभार्थी चैतन्य ही थे। जांच में यह भी पाया गया कि चैतन्य ने इस घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ से अधिक की अवैध धनराशि को हैंडल किया और इसे अनवर ढेबर और अन्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक पहुंचाया गया। यह राशि बघेल परिवार के करीबी लोगों द्वारा आगे इन्वेस्ट के लिए प्रयोग की गई।

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