उत्तरप्रदेश

BJP Leader Death Case: पशुपतिनाथ मर्डर में 16 दोषियों को उम्रकैद, बेटे ने की फांसी की मांग;

Varanasi News: वाराणसी में भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह हत्या 12 अक्टूबर 2022 को हुई थी। आरोपी मंटू सरोज, राहुल सरोज एवं उसके अन्य साथियों के खिलाफ कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषियों को हत्या, बलवा, जानलेवा हमला और साजिश की धाराओं में दोषी माना है। वहीं, बेटे राजकुमार सिंह ने फांसी की सजा की मांग की है।

घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर हुई थी हत्या
गौरतलब है कि वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में भाजपा नेता के घर के बगल में शराब की दुकान पर शराब पीने से मना करने के बाद कहासुनी हुई थी फिर इसके बाद बड़ी संख्या में आरोपी लोहे के राड,लाठी -डंडे लेकर से हमला किया था। शराब ठेके पर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने पशुपतिनाथ सिंह पर हमला किया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। उस दौरान BJP नेता पशुपतिनाथ के बेटे राजकुमार सिंह उनको बचाने पहुंचे थे। बीच बचाव में गंभीर चोटें आई थीं। BHU के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया।

पुलिस ने 18 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की थी चार्जशीट
घायल बेटे राजकुमार सिंह ने हमलावरों के नाम सिगरा पुलिस को भी बताया था। राजकुमार सिंह के भाई रूद्रेश कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस क्रम में विवेचना पूरी कर पुलिस ने 18 अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले 2 दरोगा और 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। उस वक्त शोक-संतप्त परिवार से मुलाकात कर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संवेदना जताई थी।

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