छत्तीसगढ़

10 करोड़ की कर चोरी में भिलाई का कारोबारी गिरफ्तार, पत्नी के नाम से फर्म का पंजीयन कर फर्जीवाड़े को दे रहा था अंजाम

रायपुर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग ने 10 करोड़ 38 लाख 83 हजार 84 रुपए की कर चोरी के आरोप में मेसर्स ओविया ट्रेडर्स नामक फर्म की संचालिका के पति विनय कुमार टंडन को भिलाई से गिरफ्तार किया है. आरोपी को बिना माल या सेवाओं की आपूर्ति के फर्जी चालान के माध्यम से धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाते हुए और उसे पास करते हुए पाया गया, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ.

विश्वसनीय खुफिया जानकारी और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर सीजीएसटी रायपुर प्रधान आयुक्त राकेश गोयल के नेतृत्व में अधिकारियों ने एक विस्तृत जांच की, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के बैंक स्टेटमेंट और करदाता के ई-वे बिल डेटा और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच करने के बाद पाया कि आरोपी फर्जी बिल के आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उसे पास करने में लिप्त था.

जांच से यह भी पता चला कि आरोपी के पास पहले से ही अपने नाम पर जीएसटी पंजीकरण था, जहां उसे 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करना था, जिसका कभी भुगतान नहीं किया गया और बकाया राशि का भुगतान करने के बजाय, आरोपी ने धोखाधड़ी करने के लिए अपनी पत्नी के नाम पर एक और GST पंजीकरण ले लिया.

पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद, चूंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि 5 करोड़ से अधिक है, इसलिए आरोपी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत अधिनियम की धारा 132 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया. व्यक्ति को दुर्ग जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और गिरफ्तार व्यक्ति को 28 मार्च की शाम को दुर्ग की सेंट्रल जेल ले जाया गया.

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