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लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आम जनता को मिली बड़ी राहत : कॉमर्शियल LPG सिलेंडर ₹72 तक हुआ सस्ता, आधार-पैन लिंक न होने पर अब ज्यादा टैक्स; आज से हुए 5 बदलाव

आज (1 जून) से नियमों में कई बदलाव हो चुके हैं. LPG सिलिंडर, हवाई ईंधन से लेकर आधआर कार्ड अपडेट तक कई नियमों में बदलाव हो चुके हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं. एयरलाइंस को बड़ी राहत मिली है. आपको बता दें कि हवाई ईंधन के दाम में गिरावट हुई है. तपती गर्मी में हवाई यात्रा सस्ती  हो गई है.


Air Fuel प्राइस : देश में हवाई ईंधन के दाम में कमी की गई है. ऐसे में अब तपती गर्मी में हवाई यात्रा सस्ती होने की संभावना है. OMCs ने हवाई ईंधन के दाम भी कम किए हैं. OMCs ने हवाई ईंधन के दाम में 6673.87 /किलो लीटर की कटौती की है. पिछले महीने हवाई ईंधन के दाम 749.25/KL तक बढ़े थे. इसके पहले अप्रैल में करीब 502.91/किलो लीटर की कटौती हुई थी  और मार्च महीने में 624.37/ किलो लीटर दाम बढ़े थे.


कमर्शियल LPG के घटे दाम
देश की तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम घटा दिए हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं, साथ ही कमर्शियल LPG सिलेंडर का रेट 72 रुपये तक कम कर दिया गया है. हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

आधार-पैन लिंक न होने पर देना होगा ज्यादा टैक्स
अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज से ज्यादा टीडीएस कटेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने को कहा था। पैन को आधार से लिंक करने पर अभी 1000 रुपए की फीस लग रही है।

पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन इनऑपरेटिव भी हो जाएगा। हालांकि, जो व्यक्ति एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे। आप घर बैठे चेक कर सकते हैं आपका पैन, आधार से लिंक है या नहीं।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO में टेस्ट की जरूरत नही


अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप अपना ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर दे सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बदलाव किया है।

वहीं अब नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्य हो जाएगा।

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