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रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दी 5 दिन की जमानत

गुजरात।  रेप के आरोपी स्वयंभू संत आसाराम के बेटे नारायण साईं को गुजरात हाई कोर्ट ने 5 दिन की अस्थायी जमानत दी है। अदालत ने यह राहत उनकी बीमार मां से मिलने के लिए दी है। इस दौरान वह अहमदाबाद स्थित मां के घर पर पुलिस की निगरानी में ही रहेगा। उसे किसी दूसरी जगह रहने या जाने की अनुमति नहीं होगी और साथ 5 दिन पूरे होने के बाद उसे वापस जेल लाया जाएगा।। मालूम हो की आसाराम और उसका बेटा नारायण साईंं दोनों ही रेप मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है और फिलहाल सजा काट रहा है।

दरअसल, साईं को 2019 में एक बलात्कार मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जो की अभी सूरत की लाजपोर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। नारायण साईं अपनी मां से 2021 में आखिरी बार मिला था। अब उनकी मां गंभीर हृदय रोग से जूझ रही हैं और हालात बिगड़ने की वजह से उनसे मिलने की इजाजत मांगी गई।

 वहीं इस मामले को लेकर राज्य सरकार और पीड़िता के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि, रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस मेडिकल सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि, मां की हालत नाजुक है। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलिल सुनने के बाद अस्थायी जमानत देने का फैसला किया।

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