छत्तीसगढ़

मनी लॉंड्रिंग मामले में आरोपी एपी त्रिपाठी को सुको से जमानत, जेल से नहीं निकल पाएंगे बाहर

रायपुर। शराब घोटाला मामले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी को एक दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. हालांकि, इसके बाद भी उन्हें जेल में ही रहना होगा. 

बता दें कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले के साथ-साथ मनी लॉंड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए हैं.

बीते एक साल से सलाखों में भीतर कैद अरुणपति बाहर निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद जमानत तो दे दी है, लेकिन शराब घोटाले में आरोपी होने की वजह से वे अभी कैद से बाहर नहीं निकल पाएंगे.

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