छत्तीसगढ़

न्यायधानी में तीन तलाक का मामला, दहेज प्रताड़ना के बाद शौहर ने कहा ‘तलाक-तलाक-तलाक’

बिलासपुर : भले ही सरकार ने तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बना दिया हो, लेकिन इसका पालन अब भी पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला बिलासपुर के तारबाहर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक महिला को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के बाद उसके पति ने तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया।

पीड़िता का निकाह दिसंबर 2022 में सुपेला, भिलाई निवासी नासिर अली से हुआ था। शादी के समय पीड़िता के परिजनों ने नासिर के परिवार की सभी दहेज संबंधी मांगें पूरी की थीं। बावजूद इसके, निकाह के कुछ ही दिनों बाद पीड़िता को दहेज में बाइक नहीं लाने और अन्य आरोपों को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।

परिवार वालों और सामाजिक जमात द्वारा समझाइश के बावजूद ससुराल पक्ष की प्रताड़ना बंद नहीं हुई। अंततः, एक दिन पति नासिर ने तीन बार “तलाक” कहकर पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी पति नासिर, सास समेत अन्य के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, दहेज प्रताड़ना और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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