छत्तीसगढ़

राज्य शासन से पहले छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के कर्मचारी-अधिकारियों को मिलेगा 60 प्रतिशत डीए

रायपुर। एक बार फिर राज्य शासन से पहले छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज में कार्यरत् नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं कार्यभारित कर्मचारियों जिनके द्वारा 01.04.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त किया जा रहा है, को देय महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 58 प्रतिशत को 01.01.2026 से निम्नानुसार संशोधित कर मूल वेतन का 6 प्रतिशत कर दिया है।
मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) द्वारा जारी आदेश के अनुसार संशोधित दर के मान से महंगाई भत्ते का नियमित भुगतान माह मई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा। माह जनवरी 2026 से माह अप्रैल 2026 तक देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान माह मई 2026 से अगस्त 2026 के वेतन के साथ चार समान किश्तों में किया जाएगा। पावर कंपनीज के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को जो माह मई 2026 से अगस्त 2026 के मध्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें महंगाई भत्ते की एरियर्स की राशि का भुगतान सेवानिवृत्त माह तक पूर्ण कर लिया जाए। महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु गणना के लिए 50 पैसा या उससे अधिक के अंश को एक रूपये तथा 50 पैसा से कम अंश को गणना में नहीं लिया जाएगा।

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