छत्तीसगढ़

मोबाइल फोन को लेकर विवाद में युवक की हत्या,Tiwari Brother’s को मिली 10-10 साल कैद

 रायपुर. मामूली विवाद में युवक की हत्या करने वाले आरोपी दो दबंग भाइयों को आरोप सिद्ध होने पर Raipur के न्यायाधीश ने 10-10 साल सश्रम कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड का भुगतान न करने पर 3-3 माह अतिरिक्त कठोर सजा का प्रावधान है. यह मामला उरला थाना क्षेत्र के बीरगांव स्थित नागेश्वर नगर का है. इस मामले में अंतिम सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार सिंह की Court में पूर्ण हुई. अतिरिक्त लोक अभियोजक कैलाश अगाशे ने Court को बताया कि 6 मई 2021 की देर रात करीब 11.30 बजे बीरगांव के नागेश्वर नगर स्थित रंगमंच में बैठ कर झम्मन यादव, हिरेन्द्र देवांगन, सुभाष, करण व कार्तिक बातचीत कर रहे थे.

 उसी समय मोहल्ले का आरोपी रविकांत तिवारी आया और हिरेन्द्र से मोबाइल मांगकर फोन नंबर सेव करने लगा. कुछ देर बाद आरोपी रविकांत दबंगई दिखाते हुए उसका मोबाइल फोन लेकर घर चला गया. इस पर सभी दोस्त Mobile फोन लेने के लिए आरोपी के घर गए, लेकिन उसने साफ मनाकर दिया कि मोबाइल लेकर नहीं आया हूं. इसी बात को लेकर विवाद करने लगा, तभी भाई की आवाज सुनकर दीपक तिवारी भी घर से बाहर आ गया. आरोपी दोनों भाइयों ने मारपीट करते हुए हंसिया व चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे झम्मन यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. बीच-बचाव करने पर हिरेन्द्र की पीठ पर चाकू से वार किए, जिससे दोनों जख्मी हो गए. आनन-फानन में दोनों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया, लेकिन झम्मन की मौत हो गई. पुलिस द्वारा गिरफ्तार दोनों आरोपी जेल में रिमांड पर रहे. पुलिस ने घटनास्थल पर मिले साक्ष्य, पीएम रिपोर्ट और आरोपियों के बयान Court में पेश किये.

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